भिवानी: औद्योगिक क्षेत्रों के CETP को मिली बड़ी राहत, अब बिना केंद्रीय पर्यावरण मंजूरी के होगा संचालन
भिवानी के सेक्टर-21 और 26 में 18 करोड़ की लागत से बना CETP अब जल्द शुरू होगा। नए नियमों के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। जानें CBLU के STP और कचरा निस्तारण प्लांट पर ताजा अपडेट।
भिवानी। औद्योगिक सेक्टर-21 और 26 में बने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के संचालन के लिए अब केंद्रीय पर्यावरण विभाग से मंजूरी (एनओसी) जरूरी नहीं रही। नए नियमों के तहत पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और अब जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद ही इसका संचालन संभव हो पाएगा। करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह प्लांट पिछले तीन साल से मंजूरी के इंतजार में ठप पड़ा था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एनओसी के लिए आवेदन किया जा चुका है और प्रक्रिया जारी है।