हरियाणा शिक्षक तबादला: जिला कैडर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर शेड्यूल जारी, 1 अप्रैल से नए स्टेशन पर ज्वाइनिंग
हरियाणा सरकार ने कैडर परिवर्तन नीति के तहत जिला कैडर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का शेड्यूल जारी
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने कैडर परिवर्तन नीति के तहत जिला कैडर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी शिक्षकों को एक अप्रैल से पहले नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। एक अप्रैल से शिक्षक अपने नए स्टेशन पर ज्वाइन करेंगे ताकि नए शैक्षणिक स्तर से पढ़ाई शुरू हो सके।
शेड्यूल 2 फरवरी को 2026 को संशोधित नीति के अनुसार लागू होगा। संशोधन के तहत जहां 95 फीसदी से कम अध्यापक कार्यरत हैं उस जिला से अंतर्जिला स्थानांतरण नहीं होंगे। वहीं अन्तर्जिला स्थानातंरण चाहने वाला अध्यापक एक से ज्यादा जिलों का चुनाव कर सकता है। यदि उसे चिहिनत जिलों में से जिला नहीं मिल पाता है तो वह पुराने जिला में ही पदस्थ रहेगा।
महिलाओं को ही मिलेगी प्राथमिकता
स्थानान्तरण के लिए पदों का वर्गीकरण/ मांग कैटेगरी वाइज होगी। वहीं सभी महिलाओं को दिए जाने वाले 10 अंकों को हटा दिया गया है लेकिन इससे इनकी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर पालिसी में महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी अंकों का आधार मूल स्थानान्तरण नीति की तरह ही रहेगा।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने बीते साल जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षक (जेबीटी और पीआरटी), मुख्य शिक्षक और भाषा अध्यापक (सीएंडवी) अब आसानी से अपना जिला बदल सकेंगे।
पसंद का जिला चुनने के लिए होगा 5 दिन का समय
शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसका शेडयूल जारी कर दिया है। इसके तहत 9 व 10 फरवरी को जिला-वार/कैटेगरी-वार रिक्तियों का प्रकाशन होगा। इसमें अपनी पसंद का जिला चुनने के लिए 11 से 15 फरवरी तक 5 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद बाद जिला आवंटन पोर्टल पर 16 से 18 फरवरी के बीच लिस्ट जारी होगी। इस सूची में यदि किसी अध्यापक को कोई शिकायत होगी तो वह 19 फरवरी से 23 फरवरी तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा।
इस नीति के तहत जिला कैडर परिवर्तन में महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैडर परिवर्तन अभियान में भागीदारी स्वैच्छिक है। अभियान में भाग लेना चाहते हैं उन्हें पोर्टल पर सहमति देनी होगी। शिक्षकों से पोर्टल पर जिलों के चयन व भागीदारी के लिए सहमति देनी होगी।