यदि आप दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो अब अलर्ट हो जाइए. राजधानी में पहली बार ट्रैफिक पुलिस ने गलत साइड से वाहन चलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. अब नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. यह सख्त कदम सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
3 जनवरी को दिल्ली कैंटोनमेंट थाना क्षेत्र में गलत साइड ड्राइविंग के एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि दूसरा मामला सोमवार को कापसहेड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया. इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत कार्रवाई की गई है. इस धारा के अंतर्गत दोषी को छह माह तक की जेल, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.
Related Posts