AJL Plot Case: हुड्डा की राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI, दायर करेगी SLP

पंचकूला AJL प्लॉट मामले में पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा को मिली राहत को CBI सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाईकोर्ट के फैसले और ED केस बंद होने के बाद जांच एजेंसी ने उठाया कदम।

चंडीगढ़ : पंचकूला के एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) भूखंड मामले में अब सी.बी.आई. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर करने की तैयारी में है। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मोती लाल बोहरा को पुनः आबंटन मामले में बरी कर दिया गया है। यह मामला तब सामने आया जब ई.डी. ने पंचकूला की एक अदालत को सूचित किया कि चंडीगढ़ स्थित सी.बी.आई. के डी.आई.जी. ने अपने जांच अधिकारी को बताया है कि एजेंसी इस मामले को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 फरवरी के अपने आदेश में पूर्व सी.एम. हुड्डा और ए.जे.एल. के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों से प्रथम दृष्टया भी याचिकाकर्ताओं (हुड्डा और ए.जे.एल.) के खिलाफ कथित अपराधों के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं और उनके खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है। अभियोजन जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।न्यायमूर्ति त्रिभिवान दहिया की पीठ ने निचली अदालत के आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई खारिज कर दी थी। इस फैसले के बाद हरियाणा की सी.बी. आई. की विशेष अदालत ने 27 मार्च को हुड्डा और ए. जे.एल. के खिलाफ मामला बंद कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार को हरियाणा की धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने भी उसी भूखंड के पुनः आबंटन से संबंधित ई.डी. का मामला बंद कर दिया।

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