PAK: शहबाज शरीफ को समन की धमकी देने वाले जज का तबादला, मचा बवाल

पाकिस्तान में जज मोहसिन अख्तर कयानी को पद से हटाया गया। पीएम शहबाज शरीफ को कोर्ट में तलब करने की दी थी धमकी। इमरान खान ने ज्यूडिशरी को बताया सरकार का खिलौना।

पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज को इसलिए पद से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तलब करने की बात कही थी. जज का नाम मोहसिन अख्तर कयानी है. पाकिस्तान के सियासी गलियारों में सरकार के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, पाकिस्तान सरकार के कानून विभाग ने इसे एक सामान्य तबादला बताया है.

डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में वित्तीय सदस्यों की नियुक्ति के मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी. इस दौरान जज कयानी ने सरकार के वकील से कहा कि 18 मई तक अगर इसे फाइनल नहीं किया जाता है तो मैं प्रधानमंत्री को तलब कर लूंगा.

कयानी ने इस दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से मामले को टाला जा रहा है. सरकार की नीयत इस पर ठीक नहीं लग रही है. वहीं सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि एक सदस्य की नियुक्ति की जा चुकी है.

एक घंटे बाद जज को पद से हटा दिया

रिपोर्ट के मुताबिक इस सुनवाई के खत्म होने के एक घंटे बाद जज कयानी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हटा दिया गया. कयानी को अब लाहौर हाईकोर्ट भेज दिया गया है. दिलचस्प बात है कि कयानी के ट्रांसफर को लेकर ज्यूडिशियल कमीशन के कई सदस्य सहमत नहीं थे. हालांकि, बहुमत के जरिए एक प्रस्ताव लाया गया और उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हटा दिया गया.

पाकिस्तान सरकार के मुताबिक कयानी के अलावा जस्टिस बाबर सत्तार का भी तबादला किया गया है. उन्हें लाहौर से पेशावर हाईकोर्ट भेजा गया है. इसके अलावा जस्टिस रफत इम्तियाज को सिंध हाईकोर्ट में तैनाती दी गई हैं. कयानी की जगह पर अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किसी की भी तैनाती नहीं की गई है.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक बाकी के दो जजों ने भी अपने फैसलों में सरकार की आलोचना की थी. इसलिए इन जजों का भी तबादला किया गया है.

PAK में ज्यूडिशरी पर मिलीभगत का आरोप

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की ज्यूडिशरी को सरकार का खिलौना बताया था. इमरान के मुताबिक जज न्याय नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें जिस काम के लिए रखा गया है, उसे ही नहीं कर पा रहे हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसी साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट जारी की थी.

इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने न्यायपालिका पर कंट्रोल के लिए संविधान में 27वां संशोधन किया. इसके मुताबिक सरकार अपने हिसाब से जजों का तबादला कर सकती है. उन्हें पद से हटा सकती है.

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