सोनीपत कोर्ट का फैसला: नाबालिग तीरंदाज से छेड़छाड़ में कोच कुलदीप को 5 साल की जेल

सोनीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग नेशनल आर्चरी खिलाड़ी से यौन उत्पीड़न मामले में कोच कुलदीप वेदवान को सुनाई 5 साल की सजा। ₹15,000 का जुर्माना भी लगा।

सोनीपत : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट ने नैशनल लैवल की नाबालिग आर्चरी खिलाडी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में सोनीपत के आरोपी कोच कुलदीप वेदवान को 5 साल जेल व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 3 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला अगस्त 2023 में थाना मुरथल में दर्ज हुआ था। आरोपी कुलदीप मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यू.पी., पुड्डुचेरी व जम्मू-कश्मीर में आर्चरी अकादमी संचालित करता है। अदालत ने 15 मई को आरोपी को दोषी करार दिया था जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। बुधवार को सजा पर फैसला सुनाया गया।

शिकायत के अनुसार अप्रैल, 2023 में यूथ चैम्पियनशिप ट्रायल दौरान पीड़िता सोनीपत आई थी। आरोप था कि होटल में ठहरने दौरान आरोपी कोच ने उसके कमरे में आकर गलत हरकत की और दबाव बनाने का प्रयास किया। बाद में पीड़िता ने परिवार को घटना की जानकारी दी जिसके बाद मुरथल थाने में केस दर्ज करवाया गया था।

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