गुड़गांव: नाहरपुर में अवैध इंपोर्टेड सिगरेट पर रेड; भारी मात्रा में स्टॉक बरामद

गुड़गांव के नाहरपुर में FDA की बड़ी कार्रवाई। बिना चेतावनी संदेश वाली अवैध इंपोर्टेड सिगरेट जब्त, आरोपी दुकानदार गिरफ्तार। जानें क्या है कोटपा एक्ट की धारा 7।

गुड़गांव :  फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर गांव नाहरपुर में रेड कर इंपोर्टेड सिगरेट पकड़ी है। आरोपी अपने घर पर किरयाना स्टोर बनाकर उसमें अवैध रूप से यह सिगरेट बेच रहा था। टीम ने रेड कर न केवल आरोपी को काबू किया बल्कि उसके कब्जे से अवैध रूप से रखी गई इंपोर्टेड सिगरेट भी बरामद की है। मामले में टीम ने खेड़कीदौला थाना पुलिस को कोटपा एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज करने के लिए शिकायत देते हुए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोंपी की पहचान ब्रह्म प्रकाश के रूप में हुई है जो अपने ही घर पर दुकान कर यह अवैध सिगरेट बेचने का धंधा कर रहा था।

ड्रग्स कंट्रोलर-3 मुकेश कुमार ने बताया कि गांव नाहरपुर में अवैध रूप से इंपोर्टेड सिगरेट बेचे जाने की सूचना मिली थी।फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर डॉ विनोद यादव, स्टेट ड्रग्स कंट्रोल रिपन मेहता के निर्देश पर एसडीसीओ गुरुचरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशल अभियान चलाकर रेड की गई। इस रेड के लिए ड्रग्स कंट्रोलर-1 अमनदीप चौहान व ड्रग्स कंट्रोलर-3 मुकेश कुमार की एक टीम गठित की गई। जब टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि ब्रह्म किरयाना स्टोर पर यह इंपोर्टेड सिगरेट बेची जा रही है। जब टीम ने यहां जांच की तो यहां से 32 पैकेट इंपोर्टेड सिगरेट बरामद की। जांच के दौरान टीम ने पाया कि इन सिगरेट पर वार्निंग संदेश नहीं है। इतना ही नहीं नियमों के अनुसार जो वार्निंग जानकारी 75 प्रतिशत पैकेट पर कवर की जानी होती है वह वार्निंग संदेश और फोटो ही नहीं है।

इसके साथ ही जब टीम ने दुकानदार से इस इंपोर्टेड सिगरेट का सेल-परचेज रिकॉर्ड मांगा तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी से बरामद इंपोर्टेड सिगरेट को सील किया और मेमो तैयार कर खेड़कदाैला थाना पुलिस को दिया। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी यह अवैध सिगरेट कहां से लाया। ड्रग्स कंट्रोलर मुकेश कुमार ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी।

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