पटियाला हाउस कोर्ट: IYC नेताओं की चार्जशीट पर संज्ञान की प्रक्रिया टली
पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम विरोध प्रदर्शन मामले में IYC नेताओं की चार्जशीट पर संज्ञान टाल दिया। मंजूरी लंबित होने के कारण सुनवाई 28 सितंबर तक स्थगित।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार (29 जून) को भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया को टाल दिया . कोर्ट को बताया गया कि संज्ञान के लिए जरूरी मंजूरी अभी लंबित है और इसे हासिल करने में समय लगेगा.
SPP ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) मृदुल गुप्ता ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) प्रशांत प्रकाश और जांच अधिकारी रोहित कुमार की दलीलें सुनने के बाद संज्ञान लेने की प्रक्रिया को टाल दिया गया. SPP ने कोर्ट से मुख्य चार्जशीट पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया और कहा कि मंजूरी आदेश सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल कर दिया जाएगा.
इस पर कोर्ट ने कहा कि संज्ञान का कोई नियम नहीं है और पूछा कि मंजूरी मिलने में कितना समय लगेगा?, SPP ने कोर्ट को बताया कि इसमें कम से कम दो महीने लगेंगे. इसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और संज्ञान के लिए मामले को 28 सितंबर तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
IYC अध्यक्ष समेत 10 आरोपी जमानत पर
विरोध प्रदर्शन के आरोप में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उदय भानु चिब को 28 फरवरी को जमानत मिल गई थी. जबकि 9 अन्य आरोपी कृष्णा हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय सिंह, सौरभ, अरबाज खान, अजय कुमार विमल, राजा गुर्जर और जितेंद्र यादव को 1 मार्च को जमानत मिल गई थी.