जींद: 2019 हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया फैसला

जींद की अदालत ने 2019 के हत्या मामले में 2 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

जींद: अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सौरभगुप्ता की अदालत ने साल 2019 के हत्या के एक मामले में 2 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास (उम्रकैद) तथा 28-28 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस प्रवक्ता राजेश शर्मा ने बताया कि थाना सदर जींद में 15 जून 2019 को मुकद्दमा संख्या 184 भारतीय दंड संहिता (भा.द.सं.) की विभिन्न – धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्त्ता कप्तान निवासी शाहपुर ने बताया था कि उसके चाचा वीरेंद्र निवासी शाहपुर की प्रदीप, मुकेश, दिनेश, कैलाशो और राजबाला निवासी शाहपुर के साथ हुए आपसी झगड़े में लगी गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी।

इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना सदर जींद पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए साक्ष्य एकत्र किए और प्रभावी पैरवी के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के उपरांत माननीय अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने आरोपी प्रदीप, मुकेश, दिनेश, कैलाशो तथा राजबाला निवासी शाहपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 302, 323, 506 एवं 449 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक पर 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए।

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