हरियाणा राशन अपडेट: गुलाबी कार्ड धारकों को अब मिलेगा प्रति सदस्य 7 किलो गेहूं

हरियाणा में गुलाबी राशन कार्ड (AAY) के नियमों में बदलाव। अब परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर मिलेगा 7 किलो गेहूं प्रति सदस्य। जानें पूरी जानकारी।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों के लिए राशन वितरण प्रणाली में एक बहुत बड़ा और नीतिगत बदलाव करने जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नई तैयारी के मुताबिक, अब अंत्योदय अन्न योजना (AAY) यानी गुलाबी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला गेहूं पूरे परिवार के बजाय, परिवार के सदस्यों की संख्या (Per Head) के हिसाब से तय किया जाएगा।

अभी तक की व्यवस्था के अनुसार, गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने फिक्स 35 किलो गेहूं दिया जाता था, चाहे उस परिवार में 2 सदस्य हों या 8 सदस्य। लेकिन अब नए नियम के तहत, हर पात्र सदस्य को 7 किलो गेहूं दिया जाएगा। विभाग द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इसे जल्द ही धरातल पर लागू किया जा सकता है।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य समानता और पारदर्शिता लाना है। पुरानी व्यवस्था में बड़े परिवारों को 35 किलो गेहूं में गुजारा करने में काफी दिक्कत आती थी, जबकि छोटे परिवारों के पास राशन सरप्लस (ज्यादा) हो जाता था। अब प्रति सदस्य 7 किलो की नई व्यवस्था से राशन का वितरण जरूरत के हिसाब से अधिक तार्किक और सटीक होगा।

क्या हैं गुलाबी राशन कार्ड के पात्रता नियम?
हरियाणा में गुलाबी (AAY) राशन कार्ड उन अत्यंत गरीब परिवारों के बनाए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 25,000 रुपये से लेकर 1,000,000 रुपये के बीच होती है या जिनके पास आजीविका का कोई स्थिर साधन नहीं होता (जैसे भूमिहीन मजदूर, बेसहारा या दिव्यांगों के परिवार)। वहीं, पीला (BPL) राशन कार्ड उन परिवारों का बनता है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये तक होती है। पीला कार्ड धारकों को पहले से ही प्रति सदस्य 5 किलो के हिसाब से राशन मिलता आ रहा है।

विभाग के सूत्रों के अनुसार, राशन वितरण के इस नए फॉर्मूले को आगामी राशन चक्र (अगले महीने) से लागू किया जा सकता है। डिपो धारकों और ऑनलाइन पोर्टल्स को नए सॉफ्टवेयर अपडेट के अनुसार तैयार रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

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