अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन दोषी करार, दिल्ली दंगे का मामला
दिल्ली दंगे: कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को दोषी माना। अदालत में रो पड़ा ताहिर हुसैन।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ चार अन्य आरोपियों (अनस, कासिम, नाज़िम और जावेद) को भी हत्या (आईपीसी की धारा 302) और दंगा भड़काने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। फैसला सुनकर ताहिर हुसैन अदालत में ही रोने लगा।