‘काला हिरण’ फिल्म विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, निर्माता अमित जानी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

'काला हिरण' फिल्म विवाद में निर्माता अमित जानी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पढ़ें पूरी खबर।

लंबे समय से फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर मामला गर्माया हुआ है. पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली थी. कोर्ट ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी को फटकार लगाई थी और सोशल मीडिया से इस फिल्म से जुड़े सारे वीडियोज हटाने का आदेश दिया था. हालांकि, अब खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर अमित जानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है.

अमित जानी ने तर्क दिया कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है. हाई कोर्ट ने पहले अमित जानी से कहा था कि वह खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकते. उनके वकील ने तर्क दिया कि यह सिर्फ एक टीजर था और इससे सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ. जबकि सलमान के वकील ने कहा था कि ज्यादातर मामलों में बरी होने के बावजूद इस फिल्म का इस्तेमाल उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कब आया था?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए अमित जानी को फिल्म ‘काला हिरण’ से जुड़े वीडियोज को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया था. अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ होता है.

सलमान खान की मांग

अमित जानी ने जब ‘काला हिरण’ का टीजर रिलीज किया था, उसके बाद ही बवाल मच गया था. सलमान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए पर्सनैलिटी राइट्स की मांग की थी. सलमान की तरफ से कहा गया था कि उनकी पहचान औ छवि का उपयोग बिना उनकी इजाजत के गलत तरीके से हो रहा और उनको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

सलमान की तरफ से दायर याचिका में ये भी कहा गया था कि फिल्म के लीड एक्टर की शक्ल सलमान से मिलती है और उनकी तरह एक्टर ने नीले रंग का ब्रेसलेट भी पहना हुआ है. सलमान को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी और कोर्ट ने अमित जानी को फटकार लगाई थी. हालांकि, अब अमित जानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

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