जिला अदालत में याचिका दाखिल, पूर्व खेल मंत्री पर धारा 376 और 511 जोड़ने की अपील
हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ महिला कोच ने जिला अदालत में याचिका दायर कर रेप की कोशिश के आरोप जोड़ने की मांग की है।
हरियाणा : महिला कोच ने ज़िला अदालत में याचिका दायर कर हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ रेप की कोशिश का आरोप जोड़ने की मांग की है। इस याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी।
पीड़िता का आरोप है कि यह मामला सिर्फ़ यौन उत्पीड़न का नहीं, बल्कि रेप की कोशिश का भी है। इसलिए, पूर्व मंत्री के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और 511 के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हालाँकि, चंडीगढ़ पुलिस ने पहले भी ऐसी ही अर्ज़ी दायर की थी, लेकिन निचली अदालत ने उसे खारिज कर दिया था।
पीड़िता ने खुद यह मांग उठाई है। संदीप सिंह के ख़िलाफ़ अभी IPC की धारा 354, 354-A, 354-B, 342, 506 और 509 के तहत मामला चल रहा है।लगभग चार साल पहले, हरियाणा खेल विभाग की एक एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था। इस मामले के बाद उन्होंने खेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। हालाँकि, संदीप सिंह का दावा था कि महिला ने उनके तबादले के विरोध में उनके ख़िलाफ़ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।