हाईकोर्ट ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंतिम परिणाम पर लगाई रोक, सरकार को नोटिस जारी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंतिम परिणाम पर लगाई रोक। 19 नवंबर को अगली सुनवाई।
पंचकूला: हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) कंप्यूटर साइंस की भर्ती पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए 12 अगस्त को घोषित अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि मामले में अगला आदेश आने तक परिणाम के आधार पर कोई नियुक्ति या आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी. इसके साथ ही जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है.
याचिकाकर्ताओं कि दलील:एनसीटीई विनियम 2014 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी/इंटरमीडिएट स्तर पर पीजीटी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) और बीएड अनिवार्य है. लेकिन हरियाणा राज्य स्कूल शिक्षा काडर ग्रुप-बी सेवा नियम, 2012 में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पीजी की शर्त नहीं रखी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने मामले में दलील दी है कि 5 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 23/2026 में राज्य सरकार ने एनसीटीई के मानकों की अनदेखी कर 2012 के पुराने नियमों के आधार पर आवेदन मांगे.
नियमों में बदलाव बिना भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई: याचिकाकर्ताओं ने बताया कि विशेषज्ञ समिति ने भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए योग्यता बढ़ाने की सिफारिश की थी. लेकिन सरकार ने नियमों में बदलाव किए बिना भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया. अब मामले में याचिकाकर्ताओं का इंतजार अदालत द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि, 19 नवंबर तक बढ़ गया है.