बेटी से दुष्कर्म के मामले में सगे पिता को भी 20 साल का कठोर कारावास, अदालत का कड़ा फैसला

पंचकूला की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्षीय कैंसर पीड़ित बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। एक अन्य मामले में पिता को भी सजा।

पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कैंसर पीड़िता 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने दोषी बिजेंद्र सिंह पर 63 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 3 नवंबर 2022 का है, जब सेक्टर-5 महिला थाने में पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ PGI में कैंसर का इलाज करा रही मासूम के साथ आरोपी ने कई बार जघन्य कृत्य किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

🏛️ एक अन्य मामले में सगे पिता को भी 20 साल की सजा: बेटी से दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने माना ‘अत्यंत दुर्लभ’

पंचकूला जिला अदालत में एक अन्य दिल दहला देने वाले मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने एक कलयुगी पिता को भी बेटी से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करीब छह साल पुराने इस मामले में कक्षा 9 की छात्रा ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी मेडिकल जांच में गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। कोर्ट ने दोनों ही मामलों को अत्यंत गंभीर और दुर्लभ श्रेणी का मानते हुए यह कड़े फैसले सुनाए हैं, जिससे न्याय व्यवस्था की प्रतिबद्धता साफ झलकती है।

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