सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए राजपत्रित अधिकारी होंगे नियुक्त, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और विभागों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए हर विभाग में राजपत्रित नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक विभागों और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बीच सूचनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब प्रत्येक विभाग में एक राजपत्रित (Gazetted) अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाए। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह नोडल अधिकारी ब्यूरो द्वारा लिखित पत्राचार के माध्यम से मांगी जाने वाली तमाम सूचनाओं के लिए समन्वय स्थापित करेगा और तय समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

⏳ 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश: 15 दिनों के भीतर भेजना होगा अधिकारियों का पूरा विवरण

सरकार की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से लिखित अनुरोध मिलने के बाद, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, संबंधित सूचना मात्र 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए ताकि जांच और सूचना सांझा करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जा सके। इसके साथ ही, सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पूरा विवरण आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर सतर्कता विभाग और ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक को भेजना सुनिश्चित करें।

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