बिना लाइसेंस स्टॉल लगाने वाले और तेल विक्रेता पर एफआईआर, एसपी सरवणन टी ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश के अमेठी में मेले के दौरान कौचरी और टिक्की खाने से 102 लोग बीमार हो गए। पुलिस ने बिना लाइसेंस स्टॉल लगाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है, जहाँ एक स्थानीय मेले के दौरान स्ट्रीट फूड खाने से 102 लोग अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मेले में लगे एक स्टॉल से लोगों ने कौचरी और टिक्की का सेवन किया था, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। अचानक हुई इस घटना से मेले में भारी हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजकुमार और शिव कुमार साहू के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी राजकुमार ने मेले में खाने-पीने का स्टॉल लगाया था, लेकिन उसके पास खाद्य सामग्री बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। उसने शिव कुमार साहू से कुकिंग ऑयल खरीदा था, जिसकी गुणवत्ता की जांच के लिए दुकान से तेल के सैंपल भी जब्त कर लिए गए हैं। यह पूरा मामला तब सामने आया जब स्थानीय ग्राम प्रधान ने अधिकारियों को सूचना दी कि मेले में स्नैक्स खाने के बाद बच्चों और बड़ों को लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है।

🏥 39 बच्चे और 63 वयस्क हुए प्रभावित; सभी मरीज खतरे से बाहर—सीएमओ

घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम तत्काल मौके पर पहुँची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया:

  • मरीजों की स्थिति: कुल 39 बच्चों और 63 वयस्कों समेत 102 लोगों की स्वास्थ्य जांच और उपचार किया गया। इनमें से 10 बच्चे अत्यधिक गंभीर स्थिति में दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते 7 वयस्कों समेत कुल 17 लोगों को बेहतर इलाज के लिए तिलोई के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

  • स्वास्थ्य विभाग का बयान: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. अंशुमान ने जानकारी देते हुए बताया कि समय पर इलाज मिलने के कारण सभी मरीज अब पूरी तरह ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं।

  • हेल्थ टीम तैनात: एहतियात के तौर पर स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए संबंधित गांव में विशेष स्वास्थ्य टीमों (Health Teams) की तैनाती कर दी गई है।

👮‍♂️ पुलिस अधीक्षक सरवणन टी बोले—BNS और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज हुई FIR

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) सरवणन टी ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर मिथुन की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्टॉल संचालक राजकुमार और कुकिंग ऑयल विक्रेता शिव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

  • कड़ी धाराएं: दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 275 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSSAI) की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

  • आरोपियों की पृष्ठभूमि: दोनों आरोपी मोहनगंज थाना क्षेत्र के मटरवा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने जो तेल और सामग्री इस्तेमाल की थी, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब क्यों थी।

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