हरियाणा सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 के आवेदन आज से शुरू; जानिए 1200 से 2000 रुपये पाने की पात्रता और प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 के तहत आज 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र 12वीं पास व ग्रेजुएट युवा 30 नवंबर 2026 तक hrex.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा सरकार प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से ‘सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना’ के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर यानी आज से शुरू करने जा रही है।

योजना का लाभ लेने के इच्छुक एवं पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

💵 1200 से 2000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आर्थिक सहायता राशि का निर्धारण किया गया है:

  • ₹1,200 प्रतिमाह: 12वीं (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण, दो वर्ष का व्यावसायिक प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा।

  • ₹2,000 प्रतिमाह: स्नातक (ग्रेजुएशन) या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं तथा तीन वर्ष के तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा धारक आवेदकों को 2,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।

📋 पात्रता और शर्तों के लिए इन महत्वपूर्ण बातों का रखें ध्यान

योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित बुनियादी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • मूल निवासी एवं पंजीकरण: आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना तथा 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम लगातार तीन वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक है।

  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • अन्य शर्तें: आवेदक किसी भी शैक्षणिक/व्यावसायिक संस्थान में छात्र या प्रशिक्षु (ट्रेनी) नहीं होना चाहिए। वह स्वयं नियोजित (Self-employed) न हो और न ही ‘सक्षम युवा योजना’ का लाभार्थी होना चाहिए।

🪙 पारिवारिक आय और संपत्ति संबंधी आर्थिक मापदंड

योजना के पारदर्शी संचालन के लिए सख्त आर्थिक आधार तय किए गए हैं:

  • वार्षिक आय: आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • अचल संपत्ति सीमा: परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी/वाणिज्यिक संपत्ति अथवा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

🖥️ विभागीय पोर्टल hrex.gov.in पर करना होगा आवेदन; आवश्यक दस्तावेजों की सूची

इच्छुक और पात्र युवा हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:

  1. परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra)

  2. आधार कार्ड

  3. आधार से लिंक बैंक खाता पासबुक

  4. सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10वीं, 12वीं, डिग्री/डिप्लोमा)

  5. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Domicile)

  6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  7. राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथ पत्र

  8. आवेदक का स्व-घोषणा पत्र

  9. विशेष नोट: विवाहित महिला आवेदकों को अपने ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

विभागीय अधिकारियों ने पात्र युवाओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते पोर्टल पर अपना पंजीकरण व आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि तकनीकी समस्याओं के कारण योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।

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