गुड़गांव में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर: पुलिस ने दो प्रमुख सड़कों को किया वन-वे, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
गुड़गांव पुलिस ने दो प्रमुख सड़कों (Z चौक व गलेरिया मार्केट) को वन-वे किया। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रॉन्ग साइड वाहनों पर MV Act के तहत होगी सख्त कार्रवाई।
यदि आप भी गुड़गांव (गुरुग्राम) की सड़कों पर रोजाना सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गुड़गांव पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए दो प्रमुख महत्वपूर्ण सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह वन-वे (One-Way) कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि वन-वे के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
🗺️ जानिए कौन से दो रास्ते हुए वन-वे; कहां रहेगा आवागमन और कहां है नो-एंट्री
रूट का पूरा ब्योरा:
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पहला वन-वे रूट (Z चौक से 42/27 चौक): एडवाइजरी के अनुसार, हुड्डा सिटी सेंटर के सामने स्थित Z चौक से 42/27 चौक की ओर जाने वाले वाहनों को ही आवागमन की अनुमति दी गई है। अतः 42/27 चौक से Z चौक की ओर आना पूरी तरह से प्रतिबंधित (नो-एंट्री) रहेगा।
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दूसरा वन-वे रूट (गलेरिया मार्केट): वहीं, MLA फ्लैट रेड लाइट से गलेरिया मार्केट होते हुए गलेरिया मार्केट टी-पॉइंट की ओर जाने वाले वाहनों को ही आगे जाने की अनुमति होगी। अतः गलेरिया मार्केट टी-पॉइंट से MLA फ्लैट रेड लाइट की दिशा में वाहन ले जाना सख्त मना है।
⚠️ गुड़गांव पुलिस की सख्त अपील: नियम तोड़ने पर MV Act 1988 के तहत कटेगा चालान
कानूनी प्रावधान और हिदायत:
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नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश: गुड़गांव पुलिस ने सभी वाहन चालकों से पुरजोर अपील की है कि वे उपरोक्त दोनों चिह्नित सड़क मार्गों पर निर्धारित वन-वे यातायात व्यवस्था का कड़ाई से पालन करें और भूलकर भी विपरीत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन न चलाएं।
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कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: यदि कोई भी वाहन चालक निर्धारित वन-वे मार्ग पर विपरीत दिशा में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act, 1988) की संबंधित धाराओं के तहत नियमानुसार चालान काटने व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।