हरियाणा: पंचायती जमीन पर मालिकाना हक के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम, अधूरे कागजों के कारण 350 आवेदन रिजेक्ट

हरियाणा में पंचायत की जमीन पर मालिकाना हक चाहने वालों के लिए जरूरी अपडेट। 450 में से 350 आवेदन दस्तावेजों की कमी के कारण लौटाए गए। जानें 500 गज तक की भूमि का मालिकाना हक पाने की शर्तें और 30 दिन की डेडलाइन।

चंडीगढ़ : हरियाणा में पंचायती जमीन पर मालिकाना हक लेने वाले लोगों के लिए जरुरी खबर है। उनकी लापरवाही ही उनकी राह का रोड़ा बन गए है।

बताया जा रहा है कि अब तक 21 जिलों से आए 450 में से 350 आवेदनों में कागजात अधूरे हैं। पंचायती राज निदेशालय ने यह आवेदन जिला उपायुक्तों को लौटा दिए हैं। अगर 30 दिन में लोगों ने दस्तावेज पूरे करते हुए दोबारा आवेदन नहीं किया तो उन्हें मालिकाना नहीं मिलेगा। यह आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं जिन्हें उपायुक्त निदेशालय को भेजते हैं। सरकार ने जुलाई 2024 में पंचायत की 500 गज तक की भूमि पर कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था। पंचायतों की जमीन पर जिन लोगों के 31 मार्च 2024 से पहले के रिहायशी पक्के आवास बने हुए हैं या 20 वर्ष से अधिक समय से जिनका कब्जा है उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा।

यह हैं शर्तें

योजना में यह शर्तें हैं कि जमीन पंचायत की सीमा में होना चाहिए। जमीन पर पक्का 80 प्रतिशत तक निर्माण अनिवार्य रूप से हो। ग्राम सभा व ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आवेदन के साथ लगाया जाना है। जमाबंदी के अलावा साक्ष्य के रूप में संबंधित स्थान पर नियमानुसार बने घर का फोटो भी संलग्न होना जरूरी है। यह आवेदन ऑनलाइन करने के बाद खंड विकास अधिकारी मौके का निरीक्षण करते हैं। अतः उनकी रिपोर्ट भी साथ लगनी है।

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