Haryana Dayalu-II Yojana: आवारा पशु या कुत्ते के काटने पर सरकार देगी ₹5 लाख तक का मुआवजा; भिवानी DC ने बताया कैसे करें आवेदन
हरियाणा सरकार की 'दयालु-द्वितीय योजना' के तहत आवारा पशुओं या कुत्ते के हमले में मृत्यु या दिव्यांगता पर ₹1 से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। भिवानी डीसी साहिल गुप्ता ने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों की मदद के निर्देश दिए। जानें पात्रता और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि पीड़ित लोगों को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत दयालु-द्वितीय योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। इसी को लेकर उन्होंने लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ योजना की समीक्षा की। यह योजना हरियाणा के निवासियों के लिए है जिसके तहत लावारिस-आवारा/जंगली पशुओं जैसे गाय, बैल, कुत्ते, नीलगाय, भैंस आदि के काटने या चोट मारने से हुई आकस्मिक मृत्यु, घायल होने या दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।