Ambala RTA Action: नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली 24 बसों पर ₹14 लाख का जुर्माना

अंबाला में RTA विभाग का हंटर! टैक्स चोरी और ओवरलोडिंग करने वाली 24 निजी बसों के चालान, 14 लाख का राजस्व वसूला। नियम तोड़ने वालों पर अब दर्ज होगी FIR।

अंबाला: अंबाला की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले निजी बस संचालकों के खिलाफ RTA विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले और टैक्स चोरी करने वाले बस मालिकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

RTA सुशील कुमार ने विभाग की कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए बताया कि अकेले मार्च के महीने में नियमों का उल्लंघन करने वाली 24 बसों के चालान किए गए हैं। इन चालानों के माध्यम से विभाग ने सरकारी खजाने में करीब 14 लाख रुपये का राजस्व जमा करवाया है। यह कार्रवाई उन बसों पर की गई है जो बिना टैक्स भरे चल रही थीं या क्षमता से अधिक सवारियां ढो रही थीं।

ओवरलोडिंग और टैक्स चोरी पर विभाग की पैनी नजर
RTA विभाग के अनुसार, कई निजी बसें हरियाणा सरकार का निर्धारित टैक्स नहीं भर रही हैं। इसके साथ ही, अधिक मुनाफे के चक्कर में बस संचालक क्षमता (Capacity) से कहीं ज्यादा सवारियां भरकर यात्रियों की सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं। विभाग अब ऐसी सभी बसों की निरंतर निगरानी कर रहा है ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

लोकेशन ट्रेसिंग और देर रात चलने वाली बसों पर शिकंजा
जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ बस संचालक व्हाट्सएप ग्रुपों या विशेष इनपुट के जरिए पुलिस की लोकेशन ट्रेस करते हैं और रात के समय अवैध रूप से बसें चलाते हैं। इस खेल को खत्म करने के लिए RTA विभाग ने अपनी चेकिंग का समय बदल दिया है। अब देर रात (Late Night) और अलसुबह (Early Morning) भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

नियम तोड़ने वालों पर अब दर्ज होगी FIR
RTA सुशील कुमार ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अब केवल चालान काटकर खानापूर्ति नहीं की जाएगी। यदि कोई बस चालक बार-बार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया या अवैध गतिविधियों में संलिप्त मिला, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी और उसे पुलिस कस्टडी में भी भेजा जा सकता है।

अवैध बस संचालकों में मचा हड़कंप
विभाग की इस कड़ी कार्रवाई और भविष्य में अभियान को और तेज करने के संकेत से अवैध बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। RTA विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर केवल वही वाहन चलेंगे जिनके पास वैध दस्तावेज होंगे और जो यात्रियों की सुरक्षा के मानकों को पूरा करेंगे।

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