Bhiwani Waste Management: भिवानी में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंका तो खैर नहीं; ₹50,000 तक का लगेगा भारी जुर्माना, प्रदूषण बोर्ड का नया आदेश
भिवानी में सड़कों, नदियों और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। NGT के आदेशों के तहत उल्लंघन करने वालों पर ₹5,000 से लेकर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जानें जुर्माने की दरें और नियम।
भिवानी। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने और अवैध रूप से डंपिंग करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। जिले में सड़कों के किनारे, नदियों, नालों, जलमार्गों, झीलों, पंचायत या राजस्व भूमि तथा पीडब्ल्यूडी की जमीन सहित किसी भी अनधिकृत स्थान पर ठोस कचरा फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा।