Haryana Roadways: रोडवेज चालकों की बड़ी जीत! 2002 से ही पक्के होंगे 347 ड्राइवर, पुरानी पेंशन और ACP का मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: परिवहन विभाग में 2002 में भर्ती हुए 347 चालकों को अब उनकी नियुक्ति तिथि से ही नियमित माना जाएगा। सरकार ने 2006 वाला पुराना आदेश वापस लेकर पुरानी पेंशन और फैमिली पेंशन योजना का रास्ता साफ कर दिया है।

चंडीगढ़ : परिवहन विभाग में वर्ष 2002 में अनुबंध पर लगे चालकों को अब नियुक्ति तिथि से ही पक्का किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी का आदेश वापस ले लिया है, जिसमें सभी 347 चालकों को वर्ष 2006 से नियमित किया गया था। इन्हें पुरानी पैंशन योजना के साथ फैमिली पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों और वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता मंत्री कार अनुभाग एवं राजकीय केंद्रीय कर्मशाला को निर्देश जारी कर दिया गया है।

इससे पहले विगत जनवरी में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के विभिन्न आगारों में वर्ष 2002 से संविदा आधार पर नियुक्त कार्यरत चालकों को वर्ष 2006 से नियमित किया गया था। अब उन्हें वर्ष 2002 से उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमित किया जाएगा। इन चालकों की अर्हक सेवा (क्वालीफाइंग सर्विस) की गणना उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि वर्ष 2002 से की जाएगी तथा उन्हें इसके आधार पर ए.सी.पी. सहित सभी सेवा-लाभप्रदान किए जाएंगे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.