Relu Ram Punia Murder Case: रेलूराम पूनिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट सख्त; हरियाणा और UP के DGP को संजीव की पेशी सुनिश्चित करने के आदेश
हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड में दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने हरियाणा और यूपी के डीजीपी को दोषी संजीव की 7 अप्रैल को पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जानें मामले का पूरा अपडेट।
हिसार : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड को लेकर समय पूर्व रिहाई से जुड़े प्रकरण पर सुनवाई हुई। रेलूराम के दामाद संजीव की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के डी.जी.पी. को 7 अप्रैल को संजीव की पेशी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसके अलावा सोनिया को 2 सप्ताह के अंदर काऊंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया है।
रेलूराम पूनिया के परिवार की तरफ से अधिवक्ता आईना वर्मा खोवाल ने अपना पक्ष रखा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। सनद रहे कि सोनिया और संजीव को 2 माह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद रेलूराम के भतीजे जितेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।