Supreme Court: मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत; विजयपुर से बने रहेंगे विधायक, SC ने खारिज किया हाई कोर्ट का आदेश
मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वह मध्य प्रदेश के विजयपुर से विधायक बने रहेंगे. शीर्ष अदालत ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है.
मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वह मध्य प्रदेश के विजयपुर से विधायक बने रहेंगे. शीर्ष अदालत ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था. इसके बाद मुकेश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और हाई के आदेश को चुनौती दी थी.
दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया था. यह फैसला जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की बेंच ने सुनाया था. उन्होंने कहा कि उम्मीदवार द्वारा चुनावी हलफनामे में अपने आपराधिक मामलों से संबंधित पूरी जानकारी नहीं देना गंभीर त्रुटि है. कोर्ट ने माना कि मतदाताओं को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में सही और पूर्ण जानकारी मिलना जरूरी है.
BJP प्रत्याशी ने लगाया था आरोप
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने उनके खिलाफ चुनावी याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि नामांकन के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर तथ्यों को छिपाता है तो यह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ है.
हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक माना जाए. इस आदेश के साथ ही यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी. कोर्ट के इस आदेश को मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश के पक्ष में फैसला सुनाया है.