जींद की बिमला देवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 25 साल सेवा के बाद पति की मौत पर पेंशन पर फैसला
25 साल की सेवा के बाद पति की मौत पर पेंशन न मिलने के मामले में जींद की महिला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पढ़ें पूरी खबर।
चंडीगढ़: करीब 25 वर्ष की सरकारी सेवा के बाद पति की मृत्यु के बावजूद पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने के मामले में जींद निवासी महिला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद जगी है।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह महिला की ओर से 25 मई 2026 को दिए गए मांग पत्र पर तीन माह के भीतर कानून के अनुसार स्पष्ट और कारणयुक्त फैसला ले। यदि महिला पेंशन और अन्य लाभों की पात्र पाई जाती हैं तो उन्हें बिना अनावश्यक देरी के लाभ देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
1994 में हुई थी नियुक्ति, 2019 में सेवा के दौरान मौत
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने जींद निवासी बिमला की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में उन्होंने अपने दिवंगत पति परमजीत की 18 जुलाई 1994 से पांच दिसंबर 2019 तक की सेवा को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र मानने की मांग की थी।