नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी रोहित कुमार को 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

रेवाड़ी में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी रोहित कुमार को 10 साल की सजा। बावल पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय।

रेवाड़ी : थाना बावल पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में डा. मैनपाल रामावत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी रोहित कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना बावल क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 30 मई 2023 को दोपहर समय करीब 1 बजे उसकी करीब 16 साल की नाबालिग बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई। महिला ने मूल रूप से बिहार के

एक गांव के रहने वाले युवक रोहित कुमार पर उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का अंदेशा जताया था। इस पर पुलिस ने थाना बावल में अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने पीड़िता को गांव सुठानी से बरामद कर लिया था। बयान में नाबालिगा ने आरोपी युवक रोहित कुमार पर बहला-फुसला कर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रोहित कुमार को गिरफ्तार कर जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी।

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