शामलात भूमि अधिनियम में संशोधन, अब उपायुक्त स्तर पर जल्द निबटेंगे लंबित आवेदन
हरियाणा विधानसभा में शामलात भूमि संशोधन विधेयक पारित। अब डीसी स्तर पर मिलेगी भूमि बेचने की मंजूरी।
हरियाणा : हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया गया। इसके माध्यम से हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन किया जाएगा।
वर्तमान प्रावधानों के तहत विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक ग्राम पंचायतों को शामलात देह में स्थित भूमि उन आवेदकों को बेचने की स्वीकृति देने के लिए अधिकृत हैं, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर अपने मकान बनाए थे। सरकार के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति की प्रतीक्षा में लंबित हैं।
योग्य आवेदकों को समय पर राहत देने और स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित उपायुक्तों को स्वीकृति देने का अधिकार सौंपने का प्रावधान किया गया है। अधिकारों के इस विकेंद्रीकरण से मामलों में तेजी से निर्णय लेने और लंबित आवेदनों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।