सोनीपत: महिला तीरंदाज से छेड़छाड़ मामले में कोच कुलदीप को 5 साल की सजा

सोनीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी से छेड़छाड़ और यौन शोषण मामले में कोच कुलदीप वेदवान को पॉक्सो एक्ट में 5 साल की जेल।

सोनीपत: आर्चरी प्लेयर से छेड़छाड़ और सेक्सुअल हैरासमेंट मामले में सोनीपत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने कोच को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में कोच कुलदीप वेदवान पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को चार महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

आर्चरी प्लेयर यौन शोषण मामला: 18 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज महिला खिलाड़ी ने मुरथल थाना में FIR दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया कि वो मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी प्रशिक्षक कुलदीप वेदवान के पास तीरंदाजी के गुर सीखती थी. कुलदीप उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में अकादमी चलाते थे. नाबालिग तीरंदाज ने बताया था कि वो सोनीपत के खेल मैदान में यूथ चैंपियनिशप के लिए ट्रायल देने आई थी. जब उसके साथ ये वारदात हुई.

साल 2023 का है मामला: पीड़िता ने बताया कि 4 और 5 अप्रैल को हम गेस्ट हाउस में रुके थे. वहीं 6 अप्रैल को मुरथल थाना क्षेत्र के होटल में रुके थे. खिलाड़ी का आरोप था कि 7 अप्रैल, 2023 को सुबह चार बजे प्रशिक्षक कुलदीप उनके कमरे में घुस आए थे. उन्होंने उसके साथ गलत हरकत की थी. आंख खुली तो उन्होंने प्रशिक्षक से हाथापाई कर दी थी. बाद में दूसरी खिलाड़ियों के कमरे में चली गई थी.

कमरे में घुस कर की थी गलत हरकत: पीड़िता के मुताबिक सुबह प्रशिक्षक ने गलती मानते हुए कहा था कि ये उनकी जिंदगी का सवाल है. इस बारे में किसी को नहीं बताना. बाद में वो ट्रायल देने चली गई. पीड़िता के साथ गई लड़कियों का चयन नहीं हुआ. तो वो वापस लौट आई और सोनीपत में ही रुक गई. बाद में 10 अप्रैल, 2023 को पीड़िता का चयन सिंगापुर में होने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा: पीड़िता ने कहा कि 11 अप्रैल, 2023 को कोच ने कहा था कि होटल में कमरा बुक है और वो उनके साथ आरामदायक हो जाए. वो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बना देंगे. पीड़िता ने अपने पिता को कॉल कर बुला लिया था. वो उन्हें मामले के बारे में नहीं बता सकी और उनके साथ चली गई. 22 जुलाई, 2023 को पीड़िता ने अपनी मां को मामले से अवगत कराया था. इसके बाद शिकायत दी गई.

दोषी को 5 साल की कैद: घटना सोनीपत की थी. जिसके चलते यहां शिकायत दर्ज हुई. पीडि़ता ने 18 अगस्त, 2023 को सोनीपत आकर शिकायत दी थी. मुरथल थाना पुलिस ने आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया था. अब अदालत ने आरोपी को 10 पॉक्सो एक्ट में 5 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर चार माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

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