हरियाणा: प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, ब्याज में 75% तक छूट
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को दी राहत। 31 अगस्त तक बकाया टैक्स भरने पर ब्याज में 75% छूट। चालू वर्ष के टैक्स पर भी 10% छूट का मौका। जानें पूरी जानकारी।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। अब पुराने बकाये प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले व्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके लिए लोगों को 31 अगस्त तक अपना बकाया टैक्स जमा करना होगा और संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन भी पूरा करना होगा।
निकाय विभाग के आयुक्त व सचिव अशोक कुमार मीणा के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर यह छूट लागू होगी। 31 अगस्त के बाद इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट उन लोगों को दे रही है जो 31 जुलाई, या उससे पहले पेमेंट करेंगे।