हरियाणा में 41 लाख से ज्यादा वाहन बिना बीमा के: लोकसभा में नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा; चालान और भारी जुर्माने की चेतावनी

हरियाणा की सड़कों पर 41.61 लाख वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। लोकसभा में नितिन गडकरी ने यह आंकड़े साझा किए। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर ₹4000 तक का जुर्माना और दुर्घटना की स्थिति में क्लेम न मिलने जैसी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं।

चंडीगढ़: हरियाणा में 41.61 लाख वाहन बिना बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। होशियारपुर के सांसद राज कुमार छब्बेवाल के एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा में ये आंकड़े साझा किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को सूचित किया कि 4 फरवरी तक हरियाणा में 41.61 लाख वाहन वैध बीमा के बिना चल रहे थे। वहीं, पंजाब में ऐसे वाहनों की संख्या करीब 56.54 लाख है।

गडकरी के मुताबिक देश में बिना बीमा के जो वाहन चल रहे हैं उन वाहनों की संख्या करीब 14.31 करोड़ हैं। वहीं, यूपी में 2.10 करोड़, महाराष्ट्र में 1.60 करोड़, तमिलनाडु में 1.27 करोड़, राजस्थान में 1.01 करोड़, दिल्ली में 30.95 लाख, चंडीगढ़ में 2.19 लाख है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध बीमा के बिना वाहन चलाना गैरकानूनी है और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है।

बिना बीमा वाहन चलाने पर पहली बार दो हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार का चालान है। बिना बीमा के वाहन के दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति या क्षतिग्रस्त वाहन को मुआवजा वाहन मालिक को अपनी जेब से देना होगा जो लाखों में हो सकता है। वाहन चोरी होने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से कोई क्लेम नहीं मिलेगा। दुर्घटना पर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं व गाड़ी जब्त हो सकती है।

 

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