Sonipat News: निलंबित SE गीतूराम तंवर पर FIR, जातिगत टिप्पणी मामले में पुलिस का एक्शन
सोनीपत पुलिस ने बिजली निगम के निलंबित SE गीतूराम तंवर के खिलाफ दर्ज की FIR। जाति विशेष पर टिप्पणी और ब्लैकमेलिंग के आरोपों में घिरे इंजीनियर पर BNS के तहत कार्रवाई।
सोनीपत : सोशल मीडिया पर वायरल हुए विवादित बयान के मामले में हरियाणा बिजली निगम के निलंबित अधीक्षण अभियंता गीतूराम तंवर के खिलाफ सिटी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई अधिवक्ता प्रणय दीप सिंह की शिकायत पर की गई है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि वायरल वीडियो में गीतूराम तंवर ने एक जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की, जिससे समाज में वैमनस्य फैलने और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुलिस के अनुसार शिकायत और कानूनी राय के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 196 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर एफ.आई.आर दर्ज की गई।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक अन्य वीडियो में अधीक्षण अभियंता द्वारा ए.सी.आर. लिखने के नाम पर लोगों को कथित रूप से ब्लैकमेल करने की बात सामने आई है, जिसकी जांच भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा सरकार पहले ही गीतूराम तंवर को निलंबित कर चुकी है।