फतेहाबाद: बेटा नहीं कर रहा देखभाल? मां के नाम वापस होगी जमीन, बड़ा फैसला

फतेहाबाद में मां द्वारा बेटे के नाम की गई जमीन का ट्रांसफर रद्द। भरण-पोषण न करने पर डीसी कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जानें वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार।

फतेहाबाद: बुजुर्गों के अधिकारों से जुड़े मामले में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। डीसी एवं न्यायाधिकरण अध्यक्ष विधवा महिला (65) की अपने बेटे के नाम की गई जमीन का आंशिक ट्रांसफर रद्द करते हुए उसकी हिस्सेदारी पुनः महिला के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

यह मामला शहर के जगजीवनपुरा निवासी कलावती देवी से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2016 में अपनी करीब 58 कनाल भूमि अपने बेटे विजय कुमार के नाम कर दी थी। उनका कहना था कि पति की मृत्यु के बाद वह बेटे के साथ रह रही थीं और इसी दौरान बेटे ने भरोसा दिलाया था कि वह उनकी सभी मूलभूत जरूरतों, जैसे भोजन, कपड़े, दवाइयां और रहने की व्यवस्था का ध्यान रखेगा।

इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने अपनी जमीन उसके नाम कर दी थी। कुछ समय बाद बेटे ने देखभाल बंद कर दी, उनके साथ मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वह अपनी बेटी के पास रह रही हैं।

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