सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अफसर रिंकू दुग्गा की नौकरी में फिर से बहाली पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार की ओर से दी गई चुनौती पर रिंकू दुग्गा को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने 7 सितंबर को यह आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अफसर रिंकू दुग्गा की नौकरी में फिर से बहाली पर रोक लगा दी है। सुबह-सुबह अपना कुत्ता टहलाने के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खाली करवाने के आरोपों की वजह से भारत सरकार ने उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी थी।आईएएस रिंकू दुग्गा को सरकार ने नौकरी से जबरन रिटायर कर दिया था। उनपर अपने आईएएस पति के साथ अपना कुत्ता टहलाने के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खाली करवाने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार की ओर से दी गई चुनौती पर रिंकू दुग्गा को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने 7 सितंबर को यह आदेश जारी किया है। लाइवलॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 अक्टूबर को आगे की सुनवाई करेगा। इस केस में केंद्र सरकार की ओर से एडिश्नल सॉरिलसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं।

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