7वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाला शिक्षक दोषी करार, अदालत 15 अक्टूबर को सुनाएगी सजा
गुड़गांव के निजी स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा को इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजने वाले शिक्षक संजू वर्मा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 15 अक्टूबर को आएगा।
हरियाणा के गुड़गांव (गुरुग्राम) स्थित एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और जबरन इंस्टाग्राम पर फॉलो करवाने के मामले में अदालत ने आरोपी शिक्षक संजू वर्मा को दोषी करार दे दिया है। इस गंभीर मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोषी शिक्षक को कितनी सजा दी जाएगी, इस पर अदालत आगामी 15 अक्टूबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।
📱 इंस्टाग्राम आईडी जबरन करवाई थी फॉलो: पीड़िता ने परिजनों से बताई थी पूरी सच्चाई
मामले की जानकारी देते हुए पैरवीकर्ता एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि यह सनसनीखेज घटना वर्ष 2024 की है। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक संजू वर्मा ने 7वीं कक्षा की छात्रा को डरा-धमकाकर अपनी इंस्टाग्राम आईडी जबरन फॉलो करवाई और उसके बाद उस पर अश्लील व आपत्तिजनक संदेश भेजने शुरू कर दिए। हिम्मत जुटाकर छात्रा ने शिक्षक की इस शर्मनाक करतूत की जानकारी अपने माता-पिता को दी। परिजनों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
🏛️ सामाजिक संस्था की पहल पर निशुल्क लड़ी गई कानूनी लड़ाई: 15 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा
एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि एक शिक्षक द्वारा अपने ही विद्यालय की मासूम छात्रा के साथ ऐसा कृत्य करना समाज और शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता एवं अघोर सेवा संस्थान के संस्थापक ऋतुराज ने दी थी, जिसके बाद उन्होंने पीड़िता की ओर से अदालत में निशुल्क कानूनी लड़ाई लड़ी। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पक्के सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है। अब सभी की निगाहें 15 अक्टूबर को आने वाले सजा के फैसले पर टिकी हैं।