हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पेनल्टी में छूट
हरियाणा में भूजल उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने लेट फीस और पेनल्टी माफ करते हुए 30 नवंबर तक शुल्क जमा करने की दी छूट।
चंडीगढ़। हरियाणा में भूजल का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरण की ओर से एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने भूजल उपयोग शुल्क जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए लेट फीस और पेनल्टी माफ करने की घोषणा की है। अब विभिन्न व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त दंड शुल्क के अपना बकाया या उपयोग शुल्क आगामी 30 नवंबर तक आसानी से जमा करवा सकेंगे।
⏳ वित्तीय बोझ कम करने के लिए उठाया गया कदम: सीमित समय सीमा का लाभ उठाने की अपील
प्रशासन द्वारा उठाया गया यह विशेष कदम उपभोक्ताओं पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को कम करने और समय पर शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह छूट योजना केवल एक सीमित अवधि के लिए ही वैध है। जिन उपभोक्ताओं का भूजल उपयोग शुल्क अभी तक बकाया है, वे किसी भी प्रकार की अतिरिक्त पेनल्टी या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 30 नवंबर से पहले अपनी आधिकारिक प्रक्रिया पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करें।