नोएडा में वेतन और बोनस को लेकर श्रम विभाग की सख्त एडवाइजरी: चैटजीपीटी और गूगल की जानकारी पर न करें भरोसा
नोएडा में वेतन और बोनस को लेकर श्रम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। चैटजीपीटी और गूगल की अफवाहों से बचने की सलाह, जानिए बोनस के नियम और शर्तें।
नोएडा में काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए श्रम विभाग ने आधिकारिक एडवाइजरी जारी कर दी है। श्रमायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए वेतन और बोनस के भुगतान के संबंध में सभी स्पष्ट नियम और शर्तें साझा की हैं। विभाग ने बताया कि वेतन और बोनस के भुगतान को लेकर सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से कई प्रकार की असत्य और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जो तथ्य और कानून दोनों दृष्टियों से पूरी तरह सही नहीं हैं।
🤖 “चैटजीपीटी और गूगल पर न करें भरोसा”; केवल शासकीय स्रोतों पर करें विश्वास
श्रमायुक्त की चेतावनी और निर्देश:
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अपुष्ट सूचनाओं से भ्रम: श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया कि ऐसी अपुष्ट सूचनाओं से श्रमिकों और सेवायोजकों (Employers) के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव औद्योगिक शांति और लोक व्यवस्था पर पड़ सकता है।
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गूगल और एआई टूल्स पर रोक: विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी श्रमिकों और सेवायोजकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। वेतन और बोनस से जुड़ी सही जानकारी केवल शासकीय स्रोतों और श्रम विभाग से ही प्राप्त करें। गूगल और चैटजीपीटी (ChatGPT) के माध्यम से मिलने वाली जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बिना बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है।
📋 क्या हैं बोनस पाने के लिए नियम और शर्तें? जानिए पात्रता के मानक
नोएडा के श्रमायुक्त द्वारा बोनस की पात्रता के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं:
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कार्य दिवस: पिछले वित्तीय वर्ष में कर्मचारी ने कम से कम 30 दिन कार्य किया हो।
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वेतन सीमा: कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक न हो।
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कर्मचारियों की संख्या: प्रतिष्ठान में कम से कम 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित (काम कर रहे) रहे हों।
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प्रतिष्ठान की आयु: संबंधित प्रतिष्ठान 5 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए।
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बोनस की दर: बोनस न्यूनतम 8.33 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की दर से उपलब्ध एलोकैबल सरप्लस (Allocable Surplus) के आधार पर तय किया जाता है।
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भुगतान की समय-सीमा: हर साल बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
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शिक्षु (Apprentice): प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति इस बोनस के पात्र नहीं होंगे।
📞 हेलपर और शिकायत निवारण व्यवस्था; किसी भी समस्या पर तुरंत संपर्क करें
अतिरिक्त निर्देश और सहायता:
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नया नियम: 1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार अगले वर्ष बोनस देय होगा। विभाग ने अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपुष्ट संदेश को आगे सोशल मीडिया पर साझा न करें।
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हेलम्बाइन और संपर्क: यदि किसी श्रमिक को बोनस की पात्रता, उसकी गणना अथवा भुगतान के संबंध में कोई भी शिकायत या समस्या है, तो वह संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय, गौतमबुद्धनगर से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा समस्या के त्वरित समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर 8796355216 जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके उचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।