पानीपत: अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर ₹3 लाख की सब्सिडी, 20 फरवरी को निकलेगा ड्रॉ

हरियाणा सरकार की SB-89 स्कीम के तहत पानीपत के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% या अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। 20 फरवरी को जिला सचिवालय में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों का चयन होगा। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

पानीपत: राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। डीसी डॉ. विरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि एसबी-89 स्कीम 2025-26 के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

 

पात्र लाभार्थियों का चयन 20 फरवरी को प्रात 9 बजे जिला सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। चयनित किसानों को 45 या उससे अधिक हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

 

डीसी ने बताया कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, खेती को आधुनिक बनाने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त डॉ. दहिया ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों के कल्याण के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। 20 फरवरी को जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर आयोजित ऑनलाइन ड्रॉ में भाग लें और योजना का लाभ उठाएं।

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