Morena News: अपराधी के साथ बर्थडे मनाना पड़ा भारी, मुरैना के जौरा थाना प्रभारी तत्काल निलंबित

एमपी में मुरैना जिले के जौरा थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया. वीडियो में थाना प्रभारी अपराधी लवकुश शर्मा के साथ दिखाई दे रहे थे.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपराधियों के साथ जन्मदिन मनाने वाले मुरैना जिले के जौरा थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सीएम डॉ. यादव ने शुक्ला के वायरल वीडियो पर नाराजगी जताई. इस निलंबन के साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुरैना के जौरा थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया था. वीडियो में दिख रहा है कि शुक्ला बाइक चोर गिरोह के कथित सरगना लवकुश शर्मा के कंधे पर बैठे हुए हैं. यह वीडियो उस वक्त बनाया गया, जब टीआई शुक्ला, अपराधी शर्मा और अन्य के साथ थाना परिसर में ही जन्मदिन मना रहे थे. इस दौरान केक काटा गया और ढोल-नगाड़े भी बजाए गए.

सीएम के निर्देश पर आदेश पर जारी

इस वीडियो के वायरल होते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासन को कठोर कार्रवाई के आदेश दिए. उनके निर्देश जारी होते ही मुरैना एसपी कार्यालय ने आदेश जारी किया. इसमें लिखा है कि कतिपय मीडिया सूत्रों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि दिनांक 28 फरवरी 2026 को थाना प्रभारी जौरा निरीक्षक दर्शन शुक्ला अपने जन्मदिन की पार्टी के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले एक व्यक्ति लवकुश शर्मा के साथ उपस्थित थे.

जानकारी के अनुसार अपराधी लवकुश शर्मा पर थाना कोतवाली क्षेत्र में मोटर सायकल चोरी एवं थाना जौरा क्षेत्र के तहत शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध है.

बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक

थाना प्रभारी जौरा निरीक्षक दर्शन शुक्ला के उक्त आचरण से पुलिस की निष्पक्ष छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. उनका यह आचरण मप्र पुलिस रैग्युलेशन के पैरा 64(3) (11) स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्तानुसार प्रदर्शित आचरण के लिए दर्शन शुक्ला, थाना प्रभारी जौरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रक्षित केन्द्र, मुरैना रहेगा तथा वह रक्षित केन्द्र मुरैना की प्रत्येक गणना में उपस्थित रहेंगे और लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगे. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

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