झज्जर मासूम दरिंदगी केस: दोषी विनोद को अब अंतिम सांस तक जेल की सजा

झज्जर की अदालत का बड़ा फैसला! 5 साल की बच्ची से दरिंदगी के दोषी विनोद की फांसी की सजा अब 'ताउम्र कैद' में तब्दील। जानें 2020 के इस खौफनाक मामले का पूरा घटनाक्रम।

झज्जर : हरियाणा के झज्जर के बहुचर्चित 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौना सिंह की अदालत ने दोषी विनोद को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में वर्ष 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब ताउम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है।

यह था मामला

बता दें कि 20-21 दिसंबर, 2020 की रात छावनी मुहल्ला निवासी विनोद ने नशे की हालत में पड़ोस में रहने वाली मध्य प्रदेश मूल की पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण किया था। बाद में दिसंबर 2020 को इस वीभत्स घटना पर तत्कालीन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मात्र 11 महीने में सुनवाई पूरी कर 29 अक्टूबर 2021 को दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी। दोषी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में तकनीकी खामी पाते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए रिमांड बैक कर दिया था।

अदालत ने दोबारा सुनवाई करते हुए बीती 27 मार्च को आरोपित को दोषी करार दिया और 30 मार्च को सजा मुकर्रर की। अब कोर्ट ने हत्या और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में भी उम्रकैद की सजा दी गई है।

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