Mahendragarh News: हाईकोर्ट से कुलताजपुर सरपंच विक्रम सिंह को बड़ी राहत, निलंबन आदेश पर लगाई रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव के सरपंच विक्रम सिंह के निलंबन पर लगाई रोक। डिवीजनल कमिश्नर के आदेश को बताया 'नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर'।

नारनौल : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महेंद्रगढ़ जिले से जुड़े एक पंचायत प्रतिनिधि के निलंबन मामले में बड़ी राहत देते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश ‘विक्रम सिंह बनाम हरियाणा सरकार’ मामले में जारी किया गया। जिले के गांव कुलताजपुर के सरपंच विक्रम को डी.सी. ने 3 दिसम्बर 2025 को निलंबित कर दिया था।

मामले में सरपंच की ओर से गुरुग्राम डिवीजन के कमिश्नर द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि डिवीजनल कमिश्नर का आदेश बिना पर्याप्त कारणों और स्पष्ट व्याख्या के पारित किया गया है। अदालत ने इसे ‘नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर’ बताते हुए गत 15 मई के आदेश को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के डिवीजनल कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वह मुख्य अपील पर कानून के अनुसार 2 माह के भीतर निर्णय लें। साथ ही अदालत ने महेंद्रगढ़ के डिप्टी कमिश्नर द्वारा 3 दिसम्बर, 2025 को जारी निलंबन आदेश पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह आदेश हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय की ओर से संबंधित अधिकारियों, जिनमें गुरुग्राम डिवीजनल कमिश्नर, महेंद्रगढ़ के डी. सी. और नारनौल के बी.डी.पी.ओ. शामिल हैं, को भेजा गया है। आदेश में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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