एसडीएम संदीप कुमार ने दिए निजी स्कूल बसों की सुरक्षा जांच के सख्त निर्देश, बरती जाएगी सख्ती

तोशाम एसडीएम ने निजी स्कूल बसों के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। बसों में स्पीड गवर्नर, जीपीएस और फायर ब्रिगेड जरूरी।

तोशाम। एसडीएम संदीप कुमार ने निजी स्कूल संचालकों को बसों में सभी सुरक्षा मानक पूरे रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल बसों के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को अधिकारियों और स्कूल संचालकों के साथ बैठक में उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

एसडीएम संदीप कुमार ने कहा कि सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर, पीला पेंट, संचालक का नाम, फिटनेस प्रमाण पत्र, चालक का वैध लाइसेंस, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। बसों में आपातकालीन गेट, जीपीएस ट्रैकर, सीट बेल्ट, ड्राइवर व हेल्पर की नेम प्लेट, इंश्योरेंस, सीसीटीवी कैमरे, आग बुझाने के लिए फायर सिलिंडर और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में चालक, हेल्पर और परिचालक के पास वैध लाइसेंस और पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बसों से संबंधित सभी कागजात पूरे और त्रुटिरहित होने चाहिए। सभी स्कूल प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि उनके वाहन पूर्ण रूप से फिट और सुरक्षित हों तथा बसों की नियमित रूप से मरम्मत करवाई जाए। बैठक में नायब तहसीलदार अशोक कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी कैरू महेंद्र गिल, परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा प्राइवेट स्कूल संचालक मौजूद रहे।

बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं, इन मानकों की होगी जांच
एसडीएम ने कहा कि बसों में निर्धारित मानक बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनका पालन होने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों को सरकारी मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए केवल स्कूल बसों का ही उपयोग करें और किसी अन्य अवैध वाहन का सहारा न लें। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल संचालक इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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