गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में कल 30 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी, PET परीक्षा के चलते आदेश जारी

गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 32 परीक्षा केंद्रों पर कल 30 अक्टूबर को PET परीक्षा के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

गाजियाबाद/नोएडा। गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूल-कॉलेजों में कल 30 अक्टूबर को नियमित पठन-पाठन (पढ़ाई-लिखाई) कार्य स्थगित रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, यह अवकाश क्षेत्र के सभी विद्यालयों में नहीं बल्कि केवल उन संस्थानों के लिए लागू है जिन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली PET परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

📝 PET परीक्षा के चलते आया छुट्टी का आदेश, 32 स्कूलों को बनाया गया है परीक्षा केंद्र

जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक आदेश में बताया गया है कि 30 अक्टूबर को जिले के चिन्हित 32 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी (PET) की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

  • अनिवार्य अवकाश: परीक्षा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल होने वाले इन संबंधित विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से अवकाश घोषित किया गया है।

  • प्रधानाचार्यों को निर्देश: संबंधित सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को शासन के इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

🔍 सभी स्कूलों में नहीं है छुट्टी, केवल लिस्ट में शामिल 32 संस्थान रहेंगे बंद

अभिभावकों और विद्यार्थियों की भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों के लिए नहीं है।

  • सीमित दायरा: यह छुट्टी केवल उन 32 स्कूलों पर लागू होगी जिन्हें परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिनकी सूची आदेश के साथ संलग्न की गई है।

  • पुष्टि करें: अभिभावक और छात्र किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने संबंधित स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर छुट्टी की पुष्टि जरूर कर लें।

🕒 दो पालियों में संपन्न होगी PET की लिखित परीक्षा

PET-2026 की लिखित परीक्षा का आयोजन विभिन्न तिथियों यानी 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को किया जा रहा है।

  • परीक्षा का समय: परीक्षा प्रत्येक निर्धारित दिन दो पालियों (Shifts) में आयोजित की जा रही है।

    • प्रथम पाली: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

    • द्वितीय पाली: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी इस आदेश की आधिकारिक प्रतियां जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई हैं।

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