DC और SP को भेजी गई विभागीय पत्र की कॉपी, अवैध स्कूलों के खिलाफ कड़े प्रशासनिक संज्ञान के आदेश
हरियाणा शिक्षा विभाग ने गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें तुरंत बंद कराने और 2 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़ । हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में बिना मान्यता के अवैध रूप से संचालित हो रहे गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी करते हुए राज्य भर में ऐसे सभी विद्यालयों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को स्पष्ट लहजे में कहा गया है कि पूर्व में भी इस विषय पर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन कतिपय कार्यालयों द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
⏳ 2 नवंबर 2026 तक देनी होगी पूरी रिपोर्ट; रडार पर आए लापरवाह अधिकारी
विभाग द्वारा जारी कड़े पत्र में स्पष्ट हिदायत दी गई है कि सभी जिला अधिकारी हर हाल में 2 नवंबर 2026 तक अपने-अपने जिलों की अद्यतन (Updated) रिपोर्ट निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।
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अधिकारियों पर कार्रवाई: पत्र में आगाह किया गया है कि इस बार लापरवाही बरतने वाले और सुस्त रवैया (Casual Approach) अपनाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अधिकारी निरंतर विभाग की सीधी रडार पर हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
👮♂️ जिला उपायुक्त (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजी गई पत्र की प्रति
शिक्षा विभाग ने जारी पत्र में मैदानी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में बिना मान्यता चल रहे सभी प्राइवेट विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से सील/बंद करवाएं और बंद कराए गए स्कूलों की प्रामाणिक सूची सीधे विद्यालय शिक्षा निदेशालय को प्रेषित करें।
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प्रशासनिक तालमेल: मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पत्र की प्रतियां राज्य के सभी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों (ADC) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को भी भेजी गई हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस व प्रशासनिक बल की मदद से अवैध स्कूलों को बंद कराया जा सके।
⚖️ 24 अप्रैल 2025 के विभागीय आदेशों का दिया हवाला, कड़ा प्रशासनिक संज्ञान लेने के निर्देश
शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को विभागीय आदेश क्रमांक 7/21-2017 (3) दिनांक 24 अप्रैल 2025 के अंतर्गत जारी निर्देशों की शत-प्रतिशत और सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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सख्त रुख: विभाग ने कहा है कि राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अवैध रूप से चल रहे समस्त गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध बिना किसी देरी के कड़ा प्रशासनिक व कानूनी संज्ञान लें ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे और वे किसी फर्जी संस्थान में दाखिला न लें।