गैस्ट टीचर्स भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर जारी किया नोटिस
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गैस्ट टीचर्स को नियमित करने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। विस्तार से जानें।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की एकल बैंच ने गैस्ट टीचरों को रैगुलर करने तथा समस्त लाभ देने के आदेशों के बाद दायर की याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। यह फैसला बीती 25 मई को दिया गया था। जिसे लेकर दलीप सिंह व अन्य – द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। मामले पर अगली सुनवाई 9 सितम्बर को होगी।
हुड्डा सरकार में वर्ष 2005-2006 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3 महीनों के लिए शिक्षण हेतु गैस्ट टीचर्स रखने की नीति बनाई थी और स्कूल मुखिया के स्तर पर ही गांव के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए नियुक्तियां हुई थीं। इन नियुक्तियों में स्कूल मुखियाओं द्वारा अनियमितताएं किए जाने के भी काफी मामले सामने आये थे और विभागीय जांच में 719 से ज्यादा गैस्ट टीचर्स की नियुक्तियों में अनियमितता मिली थीं।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा कि वर्ष 2006 लेकर अब तक अनेक बार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने गैस्ट टीचर्स के संदर्भ में व्यापक फैसले दिए हुए हैं जिनके बारे में हाईकोर्ट को गैस्ट टीचर्स व सरकारी पक्ष ने मामले की सुनवाई दौरान नहीं बताया और कोर्ट से तथ्यों को छुपाया गया जिसके चलते कोर्ट ने गैस्ट टीचर्स को समस्त लाभ सहित रैगुलर करने का ऑर्डर कर दिया। सुनवाई उपरांत बैंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा है।