दुकानदार संजय हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद और एक को 3 साल की सजा

सोनीपत के मंडोरा गांव में दुकानदार संजय की हत्या के मामले में अदालत ने 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

सोनीपत जिले के गांव मंडोरा में परचून दुकानदार संजय की दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंद्र कौर की अदालत ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने तीन दोषियों—रोमिल, मयंक और आशीष उर्फ आशी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी नरेश को अवैध हथियार रखने के जुर्म में 3 साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।

🔍 पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में 6 आरोपी संदेह का लाभ पाकर हुए बरी

इस सनसनीखेज मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने पर्याप्त प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक साक्ष्य न मिलने पर छह अन्य आरोपियों—विक्रम उर्फ विक्की, प्रीतम, परवीन, रोहित उर्फ ढीला, मंजीत और अंकित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में कुछ आरोपियों को नवंबर 2020 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

🔫 5 जून 2020 को परचून की दुकान पर बैठे दुकानदार को मारी गई थीं गोलियां

गौरतलब है कि यह दर्दनाक घटना 5 जून 2020 की है, जब गांव मंडोरा निवासी संजय बस स्टैंड के पास अपनी परचून की दुकान पर बैठे हुए थे। उस दौरान बाइक और स्कूटी पर सवार होकर आए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थीं। मृतक की पत्नी इंदु के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे संघर्ष के बाद न्याय की उम्मीद बंधी है।

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