नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 3 दिन के लिए धारा 163 लागू, बकरीद पर पाबंदियां जारी

गौतम बुद्ध नगर में बकरीद पर शांति व्यवस्था के लिए 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू। बिना अनुमति सभा और जुलूस पर रोक। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई।

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने दिल्ली एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन दिन के लिए धारा 163 लागू की है। प्रशासन ने ये फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देशों के तहत लिया है। जानकारी के मुताबिक, बकरीद के त्योहार के समय इलाके में आपसी भाईचारा और शांति बनी रहे, इसलिए 28, 29 और 30 तारीख के लिए कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं।

बकरीद पर जारी हुआ आदेश

पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दौरान कुर्बानी, नमाज और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन या किसी तरह के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इलाके की शांति और सौहार्द बिगाड़ न सके।

जानें क्या-क्या रहेगा बैन?

आदेश के मुताबिक, 28 मई से 30 मई तक बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा या भीड़ जुटाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि पांच या उससे ज्यादा लोग बिना अनुमति किसी तरह का प्रदर्शन या जुलूस आयोजित नहीं कर सकेंगे। इसके लिए पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर या डीसीपी स्तर के अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी।

जमीन से सोशल मीडिया तक, हर जगह पैनी नजर

पुलिस का कहना है कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, अफवाह या सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिशों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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