पर्यावरण संरक्षण के लिए वाहन मालिकों को निर्देश, आरवीएसएफ केंद्रों पर वाहन स्क्रैप कराने की अपील

हरियाणा सरकार ने एनसीआर में प्रदूषण घटाने के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की अपील की। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लागू नियम।

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने और पर्यावरण को स्वच्छ व हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से वाहन मालिकों से अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की जोरदार अपील की है। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित आयु पूरी कर चुके पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया जाए, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।

♻️ 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों पर फोकस: अधिकृत आरवीएसएफ केंद्रों पर हो रही स्क्रैपिंग

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, नियमों के तहत 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (RVSF) में ले जाकर स्क्रैप कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह पुराने वाहन न केवल हवा में भारी प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि इनके रखरखाव पर भी वाहन मालिकों को अधिक खर्च उठाना पड़ता है और सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी ये खतरनाक साबित हो सकते हैं।

⚠️ नियमों का पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई: नागरिकों से स्वच्छ एनसीआर के निर्माण में सहयोग की अपील

प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो वाहन मालिक इन निर्धारित नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर वाहनों को वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाता है, जिससे रीसाइक्लिंग को भी बढ़ावा मिलता है। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छ एनसीआर और हरित भविष्य के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

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