मनीषा मौत मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई, 28 अक्टूबर को आएगा फैसला
पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध मौत के मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट और विरोध याचिका पर सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
पंचकूला। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में अहम सुनवाई हुई। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा पूर्व में दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ मृतिका के पिता संजय कुमार ने विरोध याचिका दायर की थी, जिस पर आज अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। विशेष सीबीआई कोर्ट अब इस विरोध याचिका पर आगामी 28 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। परिवार सीबीआई की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट है और इस मामले की दोबारा गहनता से जांच कराए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है।
🔍 क्या था पूरा मामला और कब हुई थी घटना?
भिवानी निवासी शिक्षिका मनीषा 11 अगस्त 2025 को अचानक लापता हो गई थीं, जिसके दो दिन बाद यानी 13 अगस्त को उनका शव एक खेत से बरामद हुआ था। इस घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। मामला तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। लंबी जांच के बाद सीबीआई ने 12 अगस्त 2026 को अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें मनीषा की मौत का कारण आत्महत्या बताया गया।
🛑 क्लोजर रिपोर्ट से असंतुष्ट परिवार ने की दोबारा जांच की मांग
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में मौत को आत्महत्या बताए जाने पर मनीषा के पिता संजय कुमार ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कानूनी रूप से विरोध याचिका दायर कर इस निष्कर्ष को चुनौती दी है। परिवार का कहना है कि पुलिस और जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं और साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है। अब 28 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां अदालत तय करेगी कि इस मामले में आगे की कानूनी दिशा क्या होगी।